हरियाणा सरकार का फैसला: 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दिव्यांग होंगे रिटायर

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 58 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने के निर्देश जारी।

हरियाणा : दिव्यांग कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी सेवा में बने हुए दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रभाव से रिटायर कर दिया जाए।

वित्त विभाग ने सभी विभागों को जारी किए पत्र

वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित सेवा नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पार करने के बाद सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता। वित्त विभाग ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट तथा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसलों के अनुपालन में जारी किए हैं।

जानें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट औऱ हाईकोर्ट ने 

सरकार ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2025 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूरी होने के बाद किसी कर्मचारी को अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति देना स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी व्यवस्था न केवल सार्वजनिक नीति के खिलाफ है बल्कि कानून के भी विपरीत है। वहीं हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2026 के फैसले में सरकार द्वारा 3 फरवरी 2026 को किए गए सेवा नियम संशोधन को वैध माना। इसके बाद 10 मार्च 2026 के फैसले में भी हाईकोर्ट ने कहा कि 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दिव्यांग कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा जारी रखने का अधिकार नहीं जता सकते।

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