गुरुग्राम: पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया पर FIR, फर्जी ग्रांट बांटने का आरोप
हरियाणा के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया की मुश्किलें बढ़ीं! कोर्ट के आदेश पर फर्जी ग्रांट वितरण मामले में केस दर्ज। अपने ही घर को दूसरे का बताकर बांटी लाखों की सरकारी सहायता।
गुड़गांव: गुरुग्राम की स्पैशल कोर्ट के आदेश पर थाना न्यू कॉलोनी पुलिस ने हरियाणा के पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया और 5 अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी ग्रांट वितरण मामले – में केस दर्ज किया है। सी.जे.एम. मनीष कुमार की स्पैशल कोर्ट में सैक्टर-12 निवासी शिकायतकर्त्ता ओम प्रकाश ने याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया कि सुखबीर – कटारिया ने मंत्री रहते हुए मकान नंबर 605/20 – वीर नगर, गुरुग्राम को अपनी महिला मित्र शर्मिला – का बताकर सरकारी कोटे से फर्जी ग्रांट बांटी – जबकि बिजली बिल के अनुसार वह मकान खुद -सुखबीर कटारिया के नाम पर है।
याचिका के अनुसार वर्ष 2013-14 में 3 लाख रुपए की ग्रांट आनंद को घर बनाने के लिए व वर्ष 2012-13 में एक लाख रुपए की ग्रांट शर्मिला को पति की दवा और कपड़ों के लिए दी गई। इस तरह वर्ष 2014-15 में 1.65 लाख रुपए की ग्रांट दवा और बच्चों की फीस के लिए, वर्ष 2014-15 में ही 50 हजार रुपए की ग्रांट कपड़ों के लिए दी गई। वर्ष 2014-15 में 10 लाख रुपए की ग्रांट प्रगति विकास समिति के नाम पर दी गई जो इसी मकान पर रजिस्टर्ड करवाई गई। मकान का बिजली का मीटर पिछले 20 साल से सुखबीर कटारिया के नाम पर है।
सी.जे.एम. मनीष कुमार की कोर्ट ने 17 जुलाई 2025 को मामले की सुनवाई के बाद थाना न्यू कॉलोनी को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद थाना न्यू कॉलोनी में पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, शर्मिला, आनंद सिंह, बसंती देवी, संजीव और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।