मनी लॉन्ड्रिंग केस: पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की जमानत पर SC ने ED को थमाया नोटिस

₹616 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद। SC ने ED को जारी किया नोटिस, 17 जून को होगी अगली सुनवाई।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के समालखा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म सिंह छौक्कर की नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला उनके खिलाफ चल रहे ₹616 करोड़ के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है।

पीठ ने तय की सुनवाई की तारीख

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। छौक्कर की ओर से देश के दिग्गज और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर अगली सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख मुकर्रर की है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला माहिरा ग्रुप (Mahira Group) की कंपनी ‘मेसर्स साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 68 में चलाई जा रही एक किफायती आवास परियोजना (Affordable Housing Project) से जुड़ा है। आरोप है कि लगभग 1500 घर खरीदारों (Homebuyers) से जुटाई गई करोड़ों रुपये की राशि को परियोजना के निर्माण कार्य में लगाने के बजाय अन्य जगहों पर डायवर्ट (सॉफ्ट लोन और एडवांस के रूप में) कर दिया गया और फंड की हेराफेरी की गई। जांच एजेंसी के मुताबिक, छौक्कर और उनके सहयोगियों ने मिलकर लगभग ₹616 करोड़ के ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ (अपराध की कमाई) को ठिकाने लगाया।

हाईकोर्ट से लगा था झटका

इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता, वित्तीय लेनदेन की प्रकृति और जांच के दौरान मिले सबूतों का हवाला देते हुए धर्म सिंह छौक्कर की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए पूर्व विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां अब 17 जून को इस पर आगे की बहस होगी।

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