नोएडा-ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने से पहले पढ़ें यह खबर; BS6, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण दिल्ली में गैर-BS6 वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक रूट और नियम बताए हैं।
दिल्ली-एनसीआर में लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचते वायु प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में बाहरी वाहनों के प्रवेश को लेकर बेहद सख्ती बढ़ा दी गई है। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के उद्देश्य से दिल्ली में आज से वाहनों के प्रवेश और आवाजाही को लेकर नए कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
इसके मद्देनजर कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (नोएडा) की ओर से भी एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर सफर करने वाले वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले नए यातायात नियमों और प्रतिबंधों की जानकारी रखने की सख्त सलाह दी गई है।
🛑 किन वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध और किन्हें मिलेगी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति?
नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
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गैर-BS6 वाहनों पर बैन: दिल्ली के बाहर अन्य राज्यों में पंजीकृत गैर-BS6 (Non-BS6) मानकों वाले सभी प्रकार के हल्के, मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
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बसों और मालवाहकों पर पाबंदी: अंतरराज्यीय यात्री बसों और भारी मालवाहक ट्रकों की आवाजाही पर भी कड़े नियम और पाबंदियां लागू रहेंगी।
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इन वाहनों को अनुमति: केवल BS6 मानक वाले वाहनों, सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को ही निर्धारित नियमों का पालन करने पर दिल्ली सीमा में प्रवेश दिया जाएगा।
🛣️ दिल्ली होकर दूसरे राज्यों जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग (Alternative Routes)
दिल्ली होकर अन्य राज्यों या शहरों की ओर यात्रा करने वाले वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बाईपास/वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं:
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रूट डायवर्जन: ऐसे वाहन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे अथवा यमुना एक्सप्रेस-वे का उपयोग कर जीरो पॉइंट, परी चौक, कस्बा कासना और सिरसा होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (EPE) पर पहुंच सकते हैं।
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सुगम सफर: ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से वाहन चालक बिना दिल्ली शहर में प्रवेश किए अपने गंतव्य की ओर आसानी से रवाना हो सकते हैं।
⚠️ 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रहेगी सख्त नजर
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए गौतमबुद्धनगर जिले में पुराने वाहनों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा:
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पुराने वाहनों पर रोक: जिले में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी।
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जब्ती की कार्रवाई: नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत वाहनों को मौके पर ही जब्त (Impound) किया जा सकता है।
📞 ट्रैफिक पुलिस की अपील और जारी किए हेल्पलाइन नंबर
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दें और अनावश्यक रूप से निजी वाहनों का उपयोग करने से बचें। सफर के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो व बस) का इस्तेमाल करें।
यातायात से जुड़ी किसी भी समस्या, शिकायत या रूट की जानकारी के लिए नागरिक इन हेल्पलाइन माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं:
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📞 ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर:
9971009001 -
📱 व्हाट्सएप नंबर:
7065100100 -
🐦 आधिकारिक एक्स (Twitter) हैंडल:
@noidatraffic
अतः दिल्ली की ओर यात्रा करने से पहले अपने वाहन का उत्सर्जन मानक (BS-Type) और लागू प्रतिबंधों की अच्छी तरह जांच कर लें, ताकि रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी, चालान और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके।