Greater Noida to Kashmiri Gate Crime: चलती स्लीपर बस में गैंगरेप मामले में बड़ा अपडेट, 50 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल

दिल्ली पुलिस ने चलती बस में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामले में 50 गवाह बनाए गए हैं।

ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलती स्लीपर बस में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. इसमें 50 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने मामले से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी चार्जशीट का हिस्सा बनाया है. कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.

बस में नाबालिग से वारदात का आरोप

घटना 4 अगस्त की है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली जाने के लिए बस में सवार हुई थी. आरोप है कि बस में मौजूद कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई. आरोप है कि बस के चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने नाबालिग के साथ चलती बस में गैंगरेप किया. बस परी चौक से सेक्टर-63 होते हुए नोएडा और फिर दिल्ली की तरफ गई.

47 किलोमीटर तक चला सफर

पुलिस के मुताबिक, बस करीब 47 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली के कश्मीरी गेट पहुंची. आरोप है कि वारदात के बाद नाबालिग को कश्मीरी गेट ISBT के पास बस से बाहर उतार दिया गया. इसके बाद आरोपी बस को तिमारपुर की बस पार्किंग में खड़ा कर वहां से चले गए. नाबालिग ने हिम्मत दिखाते हुए कश्मीरी गेट मेट्रो थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की.

CCTV से बस की पहचान

जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से उस बस की पहचान की, जिसमें वारदात होने का आरोप है. पुलिस ने पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया. पीड़िता ने पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान भी की.

पॉक्सो समेत इन धाराओं में चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और BNS की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है. 400 पन्नों की इस चार्जशीट में 50 अभियोजन गवाहों के बयान शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस ने फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को भी केस का हिस्सा बनाया है. तीस हजारी कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई है.

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