HTET परीक्षा 2026: भिवानी में धारा 163 लागू, परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइन
भिवानी में HTET परीक्षा की तैयारी पूरी। केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी। डीसी साहिल गुप्ता ने दिए कड़े निर्देश।
भिवानी। चार और पांच जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में डीसी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीसी ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परीक्षा केंद्रों पर किसी को भी मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, निर्बाध बिजली आपूर्ति, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, बस प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
डीसी ने सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट और ड्यूटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे परीक्षा से पहले केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों, बायोमेट्रिक व्यवस्था, फ्रिस्किंग व्यवस्था तथा अन्य सभी आवश्यक प्रबंधों का स्वयं निरीक्षण करें और निर्धारित प्रपत्र में अपनी रिपोर्ट शुक्रवार शाम तक प्रशासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी निर्धारित दिशा-निर्देशों का गंभीरता से पालन किया जाए तथा अभ्यर्थियों से संबंधित सभी दस्तावेजों का नियमानुसार सत्यापन किया जाए। बैठक में एडीसी दीपक बाबूलाल करवा, एसडीएम महेश कुमार, नगराधीश अनिल कुमार, डीएमसी हरबीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल दहिया, डीएसपी अनूप कुमार, रोडवेज महाप्रबंधक दीपक कुंडू तथा परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक मौजूद रहे।
परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 163
जिला मजिस्ट्रेट साहिल गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक प्रतिबंध लागू किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार चार और पांच जुलाई को आयोजित होने वाली परीक्षा के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, परीक्षार्थियों और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगे पुलिसकर्मियों को इस आदेश से छूट रहेगी।