IDFC बैंक के पूर्व मैनेजर की नियमित जमानत याचिका पर सीबीआई अदालत सख्त, 17 अगस्त तक मांगा जवाब
645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड घोटाले के आरोपी पूर्व बैंक मैनेजर रिभव रिषी ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की। CBI से जवाब तलब।
पंचकूला: 645 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे रिभव रिषी ने विशेष सीबीआई अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
रिभव रिषी चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शाखा का पूर्व ब्रांच मैनेजर है। उसकी ओर से मंगलवार को विशेष सीबीआई अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई के जवाब के बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। मामले में रिभव रिषी को 24 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
बाद में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच हाथ में लेने के बाद 17 अप्रैल को रिषी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था। सीबीआई फिलहाल कथित लेनदेन, धन के प्रवाह और मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है।