पंचकूला में 1 अगस्त से लागू हुआ नया कलेक्टर रेट आधारित प्रॉपर्टी टैक्स, 31 अगस्त तक मिलेगा पुराना विकल्प
हरियाणा सरकार ने पंचकूला में नया कलेक्टर रेट आधारित प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू किया है। 31 अगस्त 2026 तक बकाया टैक्स के ब्याज पर 75% छूट और सीलिंग का अलर्ट।
पंचकूला: पंचकूला नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट की नई व्यवस्था लागू की है. इसके तहत 1 अगस्त 2026 से प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण संपत्ति के कलेक्टर रेट के आधार पर किया जाएगा. हालांकि, प्रॉपर्टी मालिकों को 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक एक माह की अवधि के लिए मौजूदा (पुरानी) व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का विकल्प दिया गया है. इसके बाद कलेक्टर रेट आधारित नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट प्रणाली सभी प्रॉपर्टी मालिकों के लिए अनिवार्य हो जाएगी.
ब्याज राशि में 75 प्रतिशत की छूट: नगर निगम के आयुक्त विनय कुमार ने आगे कहा कि, “आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज राशि में 75 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है. यह छूट उन संपत्ति मालिकों को मिलेगी, जो 31 अगस्त 2026 तक अपनी संपूर्ण बकाया राशि जमा कर देंगे. उन्होंने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से इस एकमुश्त राहत योजना का लाभ उठाते हुए निर्धारित अवधि के भीतर अपना बकाया कर जमा करने की अपील की है.”
बकाया जमा नहीं तो सीलिंग की कार्रवाई: विनय कुमार ने बताया कि, “लंबे समय से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए नगर निगम ने 5 जून 2026 को लगभग 750 ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों को प्रथम नोटिस जारी किए थे, जिन पर 2 लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था. इसके बावजूद 684 डिफॉल्टर अभी तक अपना बकाया जमा नहीं कर पाए हैं. इस कारण 6 अगस्त 2026 को इन डिफॉल्टरों को द्वितीय नोटिस जारी किए गए हैं. यदि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया राशि जमा नहीं कराई गई तो संबंधित संपत्तियों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी.”
लगभग 25 करोड़ रुपये की राशि लंबित: आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि, “रिकॉर्ड में 608 निजी संपत्तियों ऐसी हैं, जिनमें प्रत्येक पर 2 लाख रुपये से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. कुल मिलाकर लगभग 25 करोड़ रुपये की राशि लंबित है. इसी तरह 76 सरकारी संपत्तियों पर भी दो लाख रुपये से अधिक का बकाया है, जिन पर लगभग 11 करोड़ रुपये के प्रॉपर्टी टैक्स की देनदारी है. आयुक्त ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से दोबारा आग्रह किया कि वे 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर ब्याज पर 75 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं. समय पर भुगतान न करने की स्थिति में संपत्तियों की सीलिंग सहित कानून के प्रावधानों के अनुसार अन्य वसूली एवं कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.”
विकास में सहयोग करें: आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि, “प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान पंचकूला में बेहतर सड़कें, स्वच्छ व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटिंग, पार्कों के विकास एवं रख-रखाव और अन्य नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है. इस कारण प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर शहर के समग्र विकास में अपना सहयोग सुनिश्चित करें.”