बिल्डरों को EDC चुकाने के लिए मिली 6 महीने की छूट, ‘समाधान से विकास’ 31 दिसंबर तक बढ़ी

हरियाणा सरकार ने बिल्डरों और डेवलपर्स के लिए बकाया ईडीसी (EDC) चुकाने की वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना 'समाधान से विकास' को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जानिए ब्याज और किस्तों के नए नियम।

चंडीगढ़: बिल्डरों और डिवैल्पर्स को बकाया ई.डी.सी. चुकाने के लिए 6 महीने ओर मिल गए है। राज्य सरकार ने वन टाइम सैटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना ‘समाधान से विकास-2021 की अवधि 6 महीने बढ़ाकर 31 दिसम्बर तक कर दी है।

अब योजना के तहत जितनी देर से भुगतान होगा, उतना ही अधिक ब्याज और पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। संशोधित व्यवस्था के अनुसार 100 प्रतिशत मूलधन जमा करने वाले डिवैल्पर्स को अब बकाया ब्याज और पेनल इंटरेस्ट का निर्धारित हिस्सा जमा करना होगा, जो हर महीने 1 प्रतिशत बढ़ता जाएगा। इसी तरह 50 प्रतिशत मूलधन जमा करने वाले विकल्प में भी ब्याज की देनदारी हर महीने बढ़ेगी। यानी जो डिवैल्पर जल्दी योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें कम अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी।

सरकार ने पहले की तरह यह सुविधा भी बरकरार रखी है कि यदि कोई डिवैल्पर 50 प्रतिशत मूलधन जमा करता है तो शेष 50 प्रतिशत राशि 4 छमाही किस्तों में जमा कर सकेगा। हालांकि इस पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और डिफाल्ट की स्थिति में अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज देना होगा। पहली किस्त की गणना 50 प्रतिशत मूलधन और लागू ब्याज जमा करने की तारीख से होगी।

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