पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना

दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को 2 साल की जेल और 10 हजार जुर्माना। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया फैसला।

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2020 में हुए पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दंगे के लिए उकसाने के अपराध में 2 साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge) प्रवीण सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। ताहिर हुसैन को यह सजा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए दंगों से जुड़े एक विशिष्ट आपराधिक मामले में दी गई है।

🏛️ 10 अक्टूबर को ठहराया गया था दोषी, नौ अन्य आरोपियों को अदालत ने किया था बरी

इससे पहले गत 10 अक्टूबर को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इसी मामले में ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने का दोषी करार दिया था, जबकि इस मामले में सह-आरोपी बनाए गए अन्य नौ लोगों को सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 के साथ सह-पठित धारा 109 के तहत दोषी माना था। अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने के लिए 16 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी, जिस पर आज अंतिम फैसला सुनाया गया है।

🏬 दुकान में लूटपाट और आगजनी के लिए उकसाने का था आरोप, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में काट रहे हैं उम्रकैद

यह कानूनी मामला दयालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता इरशाद अली ने आरोप लगाया था कि 24 फरवरी 2020 को दंगाइयों ने उस दुकान का शटर तोड़ दिया था जहां वह काम करते थे। दुकान में लूटपाट के बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया, जिससे करीब 27 से 28 लाख रुपये का कुल नुकसान हुआ था। एक अन्य शिकायतकर्ता ने भी दंगाइयों द्वारा ताहिर के पक्ष में नारे लगाने की बात कही थी। गौरतलब है कि ताहिर हुसैन को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में भी जुलाई 2026 में उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके तहत वह पहले से ही सजा भुगत रहे हैं।

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