Ghaziabad News: साहिबाबाद में बीआईएस गाजियाबाद की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस के बन रहे नकली ISI मार्क वाले गार्डन पाइप और टेप जब्त
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) गाजियाबाद शाखा ने साहिबाबाद में बिना लाइसेंस के ISI मार्क का उपयोग कर रहे विनिर्माण इकाई पर छापा मारकर 1922 मीटर पाइप और टेप जब्त किए।
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), गाजियाबाद शाखा कार्यालय (GZBO) ने एक गुप्त सूचना के आधार पर राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद स्थित एक विनिर्माण इकाई पर औचक तलाशी और जब्ती की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान मौके से करीब 1,922 मीटर गार्डन पाइप तथा विभिन्न ब्रांड नामों की भारी मात्रा में पैकेजिंग टेप जब्त की गई है। इस पूरी प्रवर्तन कार्रवाई का नेतृत्व पवन कुमार ओरा (वैज्ञानिक-डी एवं उप निदेशक) तथा शैलेन्द्र वर्मा (वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक), भारतीय मानक ब्यूरो, गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय की टीम द्वारा किया गया।
🔍 बिना वैध लाइसेंस के हो रहा था ISI Mark का अवैध इस्तेमाल: उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़
तलाशी के दौरान संबंधित विनिर्माण इकाई में उत्पादों के निर्माण और उन पर ‘ISI Mark’ के उपयोग से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित निर्माता के पास कोई वैध BIS लाइसेंस नहीं था, इसके बावजूद वह विभिन्न उत्पादों पर अवैध रूप से ISI Mark का उपयोग कर रहा था। BIS ने स्पष्ट किया है कि ISI Mark भारतीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक है, जिसका उपयोग केवल वैध लाइसेंस और शर्तों का पालन करने पर ही किया जा सकता है। ऐसा अनधिकृत उपयोग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है।
📞 BIS ने की उपभोक्ताओं से अपील: दुरुपयोग की शिकायत यहाँ दर्ज कराएं
भारतीय मानक ब्यूरो, गाज़ियाबाद शाखा कार्यालय ने चेतावनी दी है कि इस तरह का अवैध इस्तेमाल उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के प्रति भ्रमित करता है। BIS ने उपभोक्ताओं और उद्योगों से अपील की है कि वे कोई भी उत्पाद खरीदते समय उसकी प्रामाणिकता और BIS लाइसेंस की वैधता की जांच अवश्य करें। यदि किसी भी स्तर पर मानकों या ISI Mark के दुरुपयोग की जानकारी मिलती है, तो उसकी शिकायत BIS CARE App, ई-मेल gzbo@bis.gov.in अथवा सीधे BIS गाजियाबाद शाखा कार्यालय में दर्ज कराई जा सकती है।