फरीदाबाद: खुले में कूड़ा फेंकने पर ₹50,000 का जुर्माना, निगम का कड़ा एक्शन
फरीदाबाद नगर निगम का प्रदूषण पर कड़ा प्रहार! अब खुले में कूड़ा फेंकने या जलाने पर लगेगा ₹50,000 तक का जुर्माना। कचरा प्रबंधन के लिए 3 बड़े प्लांट भी लगेंगे।
फरीदाबाद : फरीदाबाद में पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। अब शहर में खुले में कूड़ा फेंकने और कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खुले में या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर अब 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त परमजीत चहल ने बताया कि शहर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 25 विशेष निगरानी टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा नागरिकों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं।
कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने तीन बड़े सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की योजना तैयार की है। इनमें मुजेड़ी में 150 टन प्रतिदिन क्षमता का प्लांट, जबकि प्रतापगढ़ और सोतई में 600-600 टन प्रतिदिन क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जाएगी, जबकि सूखे कचरे से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (RDF) बनाया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक, धातु और कागज जैसे कचरे को अलग कर रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा।