अनुबंधित महिला कर्मचारियों को राहत, हर महीने मिलेगी 1 अतिरिक्त कैजुअल लीव; आदेश जारी

हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुबंधित महिला कर्मचारियों को अब हर महीने 1 अतिरिक्त कैजुअल लीव (CL) मिलेगी। जानें किन-किन पदों को मिलेगा इसका लाभ।

हरियाणा  : हरियाणा में उच्च शिक्षा विभाग मे अनुबंधित महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब महिला अनुबंध कर्मचारियों (contractual employees) को प्रति माह एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) दिया जाएगा, जिससे एक कैलेंडर वर्ष में कुल अवकाश की सीमा 10 दिन के बजाय अधिकतम 22 दिन हो जाएगी।  वहीं इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।
जारी आदेश के तहत, निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों – जिनमें एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक, पुस्तकालय परिचारक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी आदि शामिल हैं – को हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रति माह एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश का लाभ दिया जाएगा।

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